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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 10 गुना ज्यादा चालान, जान लीजिए नए रूल की खास बातें

मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया. बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है. जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई है, यानी अब अगर आपने लापरवाही में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है.

दरअसल बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस पर लाए गए तमाम संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि सरकार हर हाल में सड़क हादसों पर लगाम लगाना चाहती है.

आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है. ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते. नतीजा मौत और विकलांगता होती है. ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर उसपर संसद की मुहर लगवाई गई है. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा. 

बिना हेमलेट पर अब 1000 रुपये का चालान
देश में सबसे ज्यादा बिना हेमलेट टू-व्हीलर चलाने का मामला सामने आता है. अब तक बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 100 रुपये का जु्र्माना लगता था. लेकिन अब सड़क पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर सीधा 1000 रुपये का चालान होगा. साथ ही नए नियम में तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है.

बिना लाइसेंस के ड्राइविंग वाले संभल जाएं 
ट्रैफिक पुलिस के सामने बड़े पैमाने पर बिना लाइसेंस के मामले भी हर रोज आते हैं. या ता चालाक के पास लाइसेंस नहीं होता या फिर पकड़े जाने पर कहते हैं कि जल्दबाजी में लाइसेंस घर पर ही भूल आया. ऐसे मामले में अब तक धारा-181 के तहत 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था. लेकिन अब बिना लाइसेंस ड्राइविंग के पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. 

बिना योग्यता के ओवरसाइज वाहन चलाने पर 5000 का फाइन 
इसके अलावा बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये लगेगा. जबकि बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर धारा-182 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना था, जो अब बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा इस बार एक नया काननू बना है. ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा-182बी के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5000 रुपये जुर्माना
भारत में अक्सर लोग कानून को नजरअंदाज कर गाड़ी-बाइक चलाते हुए फोन पर बात करते दिख जाएंगे. लेकिन अब ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना लगता था. जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

स्पीड में गाड़ी चलाने वाले अब सावधान
भारत में सड़क हादसों के लिए स्पीड एक बड़ी समस्या है. अभी तक तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर धारा 182 के तहत पहले 400 रुपये जुर्माना लगता था, लेकिन अब हल्के वजन की गाड़ियों पर 1000 रुपये और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर धारा-184 के तहत पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार जुर्माना
अक्सर हादसे के बाद पता चलता है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, लेकिन अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. पहले शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगता था, जिसे अब पांच गुना बढ़ा दिया गया है. 

सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग पर 1000 रुपये का जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान अक्सर जानबूझकर लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. अब बिना सीट बेल्ट के सड़क पर पकड़े जाने से धारा-194बी के तहत पहले 1000 रुपये का चालान होगा. पहले महज 100 रुपये का चालान होता था.

बिना टिकट बस सफर पर अब 500 रुपये जुर्माना 
अगर अब तक आप सरकारी बसों में बिना टिकट लिए सफर के आदी हैं तो संभल जाएं. अब पकड़े जाने पर (धारा-178) के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. जबकि पहले बिना टिकट चलने पर 200 रुपये का जुर्माना था. 

नाबालिग की ड्राइविंग पर सख्स कानून
नाबालिग की ड्राइविंग पर कानून को और सख्त कर दिया गया है. अब नाबालिग को ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. जिसके बाद जुर्माने के तौर पर 25000 रुपये वसूला जाएगा और 3 साल की जेल भी हो सकती है. 

बाइक पर ओवरलोडिंग तो 2 हजार रुपये का चालान
दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर धारा-194सी के तहत पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसलिए अब टू-व्हीलर पर दो लोग सवार होने की आदत डाल लें. 

यात्री वाहन में ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना
यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करने पर धारा-194 ए के तहत प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं मालक वाहक वाहनों में ओवरलोडिंग पर धारा-194 के तहत पहले 2000 रुपये और 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना था. इसे बढ़ाकर 20 हजार और 2000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. 

एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना 
इंसानियत के नाते भी एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता दे देना चाहिए. अगर जानबूझकर कोई एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो फिर अब बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. अब एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

ट्रैफिक विभाग का आदेश न मानने पर 2000 रुपये जुर्माना 
हालांकि सामान्य (धारा-177) और (नई धारा-177A) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-179) पर पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब 2000 रुपये लगेंगे.

सड़क हादसे में मुआवजे की राशि की बढ़ी
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर धारा-196 के तहत पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. हिट एंड रन के मामले में सरकार 2 लाख रुपये या उससे अधिक का मुआवजा मृतक के परिजनों को देगी. अब तक यह राशि 25 हजार थी.

ऑटो कंपनियों पर भी शिकंजा
नए एक्ट में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली ऑटो कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. सरकार का मानना है कि जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि अभी नई गाड़ी खरीदने पर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस ले जाना होता है, लेकिन असल में कोई गाड़ी ऑफिस जाती नहीं है. इस बिल में सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है और खरीदार की जगह डीलर रजिस्ट्रेशन कराएगा. राज्य के टैक्स का पैसा ऑनलाइन जमा होगा और जो भी नंबर होगा वह गाड़ी को मिलेगा. रजिस्ट्रेशन के पीछे जो भ्रष्टाचार होता था उसे ऑललाइन कर रोका गया है. 

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम 

सरकार की ओर से तैयार किए गए बिल के मसौदे में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है. इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई है.

Source - Aaj Tak 


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